राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने या अन्य बेसहारा पशुओं के हमले में मौत हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा कुत्ते के काटने से घायल होने वाले लोगों को भी इलाज के लिए अलग-अलग श्रेणियों में मुआवजा मिलेगा।

सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन भी कर दिया है, ताकि पात्र परिवारों को समय पर सहायता राशि मिल सके।

कुत्ते के काटने पर भी मिलेगी आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार द्वारा लागू व्यवस्था के अनुसार अब केवल मौत या दिव्यांगता की स्थिति में ही नहीं, बल्कि कुत्ते के काटने से घायल होने पर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

योजना के तहत—

  • कुत्ते के काटने पर न्यूनतम ₹10,000 तक की सहायता मिलेगी।
  • यदि कुत्ते के काटने से त्वचा कट जाती है तो ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इसका उद्देश्य पीड़ितों को तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है।

मौत या दिव्यांगता पर मिलेगा ₹5 लाख तक का मुआवजा

सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2 के तहत यह सुविधा उपलब्ध कराई है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।

यदि ऐसे परिवार का कोई सदस्य कुत्ते, बेसहारा गाय-भैंस, सांड, बैल, नीलगाय या गधे के हमले में मौत का शिकार हो जाता है या स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार उसकी आयु के अनुसार 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देगी।

आयु के अनुसार मिलेगी सहायता राशि

सरकार द्वारा जारी प्रावधान के अनुसार मुआवजे की राशि आयु वर्ग के हिसाब से तय की गई है।

  • 6 से 12 वर्ष तक – ₹1,00,000
  • 12 से 18 वर्ष तक – ₹2,00,000
  • 18 से 25 वर्ष तक – ₹3,00,000
  • 25 से 45 वर्ष तक – ₹5,00,000
  • 45 से 60 वर्ष तक – ₹3,00,000

हाल ही में जारी हुई राशि

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस महीने10 जुलाई 2026 को सभी पेंशन स्कीम की राशि के साथ दयालु योजना की राशि भी पात्र परिवारों के बैंक खातों में जारी की, इस दौरान 3295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई.

इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा—

  • जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है।
  • जिनका सदस्य कुत्ते या अन्य बेसहारा पशुओं के हमले में मृत्यु या दिव्यांगता का शिकार हुआ हो।
  • जो हादसे के 6 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले हरियाणा सरकार की दयालु योजना की ऑफिसियल वेबसाइट (dapsy.finhry.gov.in) पर जाना है।
  • अब अप्लाई स्कीम पर क्लिक करें.
  • अब अपनी फ़ैमिली आईडी नंबर दर्ज कर Get OTP पर क्लिक करें।
  • अब फैमिली से नंबर लिंक पर ओटीपी प्राप्त होगा उसे दर्ज कर वेरीफाई करें।
  • अब घटना से संबंधित जानकारी दर्ज कर सबमिट करें।