हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती, मीडिया कर्मियों को वित्तीय सहायता और स्थानीय निकायों को राज्य के कर राजस्व में हिस्सा देने सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।

Overview

  • बैठक: हरियाणा कैबिनेट मीटिंग 2026
  • तारीख: 10 अक्टूबर 2026
  • मुख्यमंत्री: नायब सिंह सैनी
  • प्रमुख फैसले: लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा में वृद्धि, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में छूट, मीडिया कर्मियों को वित्तीय सहायता
  • आधिकारिक वेबसाइट: haryana.gov.in

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ी

हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ₹1.80 लाख करने का निर्णय लिया है।

तीन विशेष श्रेणियों के लिए आय सीमा ₹3 लाख निर्धारित की गई है। इनमें शामिल हैं:

  • वे माताएं जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।
  • वे माताएं जिनके बच्चों ने कक्षा 1 से 4 तक निपुण भारत मिशन के निर्धारित मानकों के अनुसार दक्षता हासिल की हो।
  • वे माताएं जिनके बच्चे गंभीर या मध्यम तीव्र कुपोषण से उबरकर सामान्य स्वास्थ्य स्थिति में आ गए हों।

लाइवनेस वेरिफिकेशन में भी बदलाव: अब लाभार्थियों को हर महीने के बजाय प्रत्येक तीन महीने में एक बार सत्यापन कराना होगा। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।

2. पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट

कैबिनेट ने हरियाणा की अग्निवीर नीति के अंतर्गत आने वाले ग्रुप-C पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी प्रकार की लिखित परीक्षाओं से छूट देने की मंजूरी दी है।

इसके अलावा, निम्न पदों के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण से भी छूट देने का निर्णय लिया गया है:

  • वन्य जीव रक्षक
  • भारतीय रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल
  • राज्य आपदा मोचन बल में कांस्टेबल
  • फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर

3. मीडिया कर्मियों को ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता

हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष प्रशासन योजना के तहत पात्र मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। सरकार के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य मीडिया कर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

4. स्थानीय निकायों को मिलेगा 7% कर राजस्व

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 से अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें आने तक स्थानीय निकायों को राज्य के अपने कर राजस्व का 7% हिस्सा देने की मंजूरी दी है।

इस राशि का वितरण इस प्रकार होगा:

  • पंचायती राज संस्थाएं: 55%
  • शहरी स्थानीय निकाय: 45%

ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच राशि का बंटवारा 80% आबादी और 20% क्षेत्रफल के आधार पर होगा।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित हिस्से में जिला परिषदों को 10%, पंचायत समितियों को 15% और ग्राम पंचायतों को 75% राशि मिलेगी।

5. CRID को स्वतंत्र विभाग का दर्जा

मंत्रिमंडल ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को CRID के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया गया।

6. किसानों को ₹34.79 करोड़ की भावांतर राशि

मुख्यमंत्री के अनुसार, भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक किसानों को कुल ₹34 करोड़ 79 लाख की राशि जारी की गई।

फसलकिसानजारी राशि
आलू3,364₹34.76 करोड़
फूलगोभी20₹2.39 लाख
कुल3,384₹34.79 करोड़ (लगभग)

आलू की राशि अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा के किसानों को, जबकि फूलगोभी की राशि कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के किसानों को जारी की गई।

7. हरियाणा में धान खरीद की स्थिति

प्रदेश की 278 मंडियों में 29 सितंबर 2026 से धान की खरीद शुरू हुई है, जो 15 नवंबर तक चलेगी।

  • कॉमन धान MSP: ₹2,441 प्रति क्विंटल
  • ग्रेड-A धान MSP: ₹2,461 प्रति क्विंटल
  • 9 अक्टूबर तक मंडियों में पहुंचा धान: 14.25 लाख मीट्रिक टन
  • अब तक खरीदा गया धान: 8.35 लाख मीट्रिक टन
  • किसानों को जारी राशि: ₹398 करोड़
  • लाभान्वित किसान: 19,155