हरियाणा सरकार ने पंचायत (शामलात) भूमि पर बने मकानों में रहने वाले हजारों ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब 31 मार्च 2004 या उससे पहले पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों के लिए कानूनी मालिकाना हक प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए विकास एवं पंचायत विभाग ने ‘समाधान’ पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पात्र ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को इस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से पात्र लोगों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान, पारदर्शी और डिजिटल होगी।

किन लोगों को मिलेगा मालिकाना हक?

सरकार द्वारा शुरू की गई इस सुविधा का लाभ उन ग्रामीण परिवारों को मिलेगा—

  • जिनका मकान पंचायत (शामलात) भूमि पर बना हुआ है।
  • मकान का क्षेत्रफल 500 वर्ग गज तक है।
  • मकान का निर्माण 31 मार्च 2004 या उससे पहले किया गया था।
  • सरकार द्वारा तय अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

पात्र पाए जाने पर ऐसे लोगों को उनके मकान का कानूनी मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।

समाधान पोर्टल का शुभारंभ

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण अब घर बैठे मालिकाना हक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

सरकार का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से आवेदन प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

समाधान पोर्टल पर आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें।

  • नवीनतम खसरा गिरदावरी की प्रति
  • नवीनतम जमाबंदी की प्रति
  • वर्ष 2004 या उससे पहले की जमाबंदी
  • मकान का साइट मैप (ढका एवं खुला क्षेत्र दर्शाते हुए)
  • मकान की सभी दिशाओं से ली गई फोटो
  • 31 मार्च 2004 से पहले कब्जे का प्रमाण
  • डिमार्केशन रिपोर्ट एवं फील्ड बुक
  • अक्स-शजरा (Aks-Shajra)

समाधान पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?

यदि आपका मकान पंचायत (शामलात) भूमि पर बना है और आप मालिकाना हक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले समाधान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (samadhan.haryanadp.gov.in) खोलें।
  • होम पेज पर “पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों के नियमितीकरण हेतु आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
  • इसके बाद फैमिली आईडी (PPP), आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज कर सत्यापन करें।
  • अब “पंचायत भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों के नियमितीकरण हेतु आवेदन” वाले विकल्प पर आगे बढ़ें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और Save बटन पर क्लिक करें। इसके बाद Consent Form डाउनलोड कर लें।
  • आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना भेज दी जाएगी।

शामलात भूमि पर मालिकाना हक के समाधान पोर्टल आवेदन लिंक: यहां क्लिक करें