किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 2026-27 के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इच्छुक किसान 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

50% सब्सिडी पर मिलेंगे कृषि यंत्र

योजना का उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं को कम करना और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। इसके तहत किसानों को कई आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी—

  • सुपर SMS
  • हैप्पी सीडर
  • सुपर सीडर
  • स्ट्रॉ चॉपर / श्रेडर / मल्चर
  • जीरो टिल सीड ड्रिल
  • रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ
  • स्ट्रॉ बेलर
  • रेक
  • क्रॉप रीपर
  • ट्रैक्टर माउंटेड लोडर
  • ट्रैक्टर चालित टेंडर मशीन

आवेदन की अंतिम तिथि

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार किसान 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो पात्र किसानों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसके अलावा निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी—

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण
  • ट्रैक्टर की वैध आरसी
  • अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

शपथ पत्र देना भी होगा जरूरी

आवेदन करने वाले किसानों को यह शपथ पत्र देना होगा कि—

  • वे खेत में फसल अवशेष (पराली) नहीं जलाएंगे।
  • पिछले तीन वर्षों में परिवार के किसी सदस्य ने उसी कृषि यंत्र पर सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है।

व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक किसान केवल एक कृषि यंत्र पर ही सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेगा। हालांकि, यदि किसी किसान का चयन बेलर मशीन के लिए होता है तो वह नियमों के अनुसार रेक या अन्य निर्धारित मशीनों पर भी अनुदान प्राप्त कर सकता है।

चयन के बाद क्या करना होगा?

चयनित किसानों को निर्धारित समय के भीतर संबंधित कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद विभाग ऑनलाइन परमिट जारी करेगा।

परमिट मिलने के बाद किसानों को 7 सितंबर 2026 तक विभाग द्वारा अधिकृत निर्माता या डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा और बिल, ई-वे बिल तथा अन्य जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

कहां करें आवेदन?

इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने उप कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियंता, उप मंडल कृषि अधिकारी या गांव के कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।