हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से गन्ना किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% से 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत गन्ना सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, पावर वीडर, रोटावेटर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर और गन्ना कटर सहित कई कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा।
इच्छुक किसान 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है।
Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | Mechanization (Implements in Sugarcane) |
| विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा |
| लाभार्थी | हरियाणा के गन्ना किसान |
| सब्सिडी | 40% से 50% तक |
| निर्धारित लक्ष्य | प्रत्येक कृषि यंत्र के 30 |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
| आवेदन की अंतिम तारीख | 31 अक्टूबर 2026 |
| आधिकारिक वेबसाइट | agriharyana.gov.in |
Important Dates
- ऑनलाइन आवेदन शुरू: 21 सितंबर 2026
- आवेदन की अंतिम तारीख: 31 अक्टूबर 2026
Subsidy Amount
इस योजना के तहत किसानों को अलग-अलग कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% से 50% तक अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक कृषि यंत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 30 है।
Agriculture Implements List
योजना में गन्ने की खेती के लिए निम्न कृषि यंत्र शामिल हैं:
- पावर ऑपरेटेड गन्ना सेट ट्रीटमेंट डिवाइस (30–120 लीटर क्षमता)
- पावर वीडर (इंजन चालित, 5 से कम एवं 7.5 बीएचपी तक)
- गन्ना रेटून मैनेजर
- वाइड-रो रिजर / रिजर
- रोटावेटर (4 फीट)
- ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर
- सब-सॉयलर / चिसलर
- गन्ना कटर / स्ट्रिपर / प्लांटर
- मिनी ट्रैक्टर
Eligibility Criteria
हरियाणा में गन्ना खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- किसान का पिछले तीन वर्षों से मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर गन्ने की फसल के साथ पंजीकरण होना चाहिए।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) / Family ID उपलब्ध होनी चाहिए।
- किसान के नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए।
- ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदक या परिवार पहचान पत्र में शामिल किसी सदस्य के नाम ट्रैक्टर की वैध RC होनी चाहिए।
- पिछले तीन वर्षों में आवेदक या उसी PPP ID के परिवार के किसी सदस्य ने संबंधित कृषि यंत्र पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की किसी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- किसान फसल अवशेष जलाने का दोषी नहीं होना चाहिए।
Required Documents
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- आधार कार्ड
- PAN कार्ड
- बैंक पासबुक
- परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID)
- पटवारी द्वारा सत्यापित भूमि विवरण
- ट्रैक्टर की RC, यदि संबंधित कृषि यंत्र के लिए जरूरी हो
Selection Process
यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थी किसानों का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
चयनित किसान को पात्रता प्रमाणपत्र मिलने के बाद अपनी पसंद के पात्र निर्माता या डीलर से कृषि यंत्र खरीदना होगा। मशीन का सरकारी संस्थान या निर्धारित संस्थान से टेस्ट/अनुमोदित होना जरूरी है।
Subsidy Payment Rules
- किसान को कृषि यंत्र खरीदने से पहले पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
- मशीन की खरीद के लिए भुगतान किसान के अपने बैंक खाते से ऑनलाइन माध्यम, बैंक या चेक द्वारा करना होगा। नकद भुगतान की अनुमति नहीं है।
- कृषि यंत्र पर यूनिक ID नंबर और योजना का नाम, जैसे TMSS 2026-27, अंकित होना अनिवार्य है।
- संबंधित विभागीय समिति मशीन का भौतिक सत्यापन और स्थान सहित फोटो लेगी।
- सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि DBT के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
How to Apply
Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026 के लिए आवेदन करने के लिए ये स्टेप फॉलो करें:
- सबसे पहले हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- गन्ना कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लिंक खोलें।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए मांगी गई जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी चेक करें।
- आवेदन पूरा होने के बाद उसकी रसीद सुरक्षित रखें।
Important Links
| Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026 Notification | Notification |
| Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026 Apply Online | Apply Now |






