Haryana Roadways Free Travel Scheme: हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बड़ी राहत देते हुए Haryana Roadways की साधारण बसों में फ्री यात्रा सुविधा को मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार अब 40% से 99% तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
यह आदेश 18 मई 2026 को हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह सुविधा हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए लागू होगी और इसके लिए UDID (Unique Disability Identification) कार्ड अनिवार्य होगा।

Haryana Roadways Free Travel Scheme 2026 Overview
| Details | Information |
|---|---|
| Scheme Name | Haryana Roadways Free Travel Scheme |
| Department | Transport Department Haryana |
| Beneficiary | 40% to 99% Disabled Persons |
| Travel Facility | Free Bus Travel |
| Bus Type | Haryana Roadways Ordinary Buses |
| Order Date | 18 May 2026 |
| Eligibility | Haryana Residents |
| Required Document | UDID Card |
किसे मिलेगा फ्री यात्रा का लाभ?
सरकार के आदेश के अनुसार 40% से 99% तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
यात्रा सुविधा कहां तक मिलेगी?
फ्री यात्रा सुविधा निम्न क्षेत्रों तक लागू रहेगी:
- पूरे हरियाणा राज्य में
- चंडीगढ़ तक
- दिल्ली तक (केवल हरियाणा निवासी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए)
UDID कार्ड होगा जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को UDID (Unique Disability Identification) Card बनवाना अनिवार्य होगा।
बस कंडक्टर या चेकिंग टीम द्वारा मांगने पर यात्रियों को अपना UDID कार्ड दिखाना होगा।
100% दिव्यांग व्यक्ति के साथ सहायक को भी सुविधा
आदेश के अनुसार 100% दिव्यांग व्यक्ति के साथ एक Attendant/Helper को भी मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। लेकिन यह सुविधा केवल तब लागू होगी जब सहायक दिव्यांग व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा हो।
सरकार ने क्या कहा?
हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें वित्त विभाग की सहमति भी शामिल है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी देने के निर्देश जारी किए हैं।
जरूरी बातें
- यह सुविधा केवल Haryana Roadways की Ordinary Buses में लागू होगी।
- लाभ केवल हरियाणा के निवासियों को मिलेगा।
- UDID कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
- 100% दिव्यांग व्यक्ति के साथ एक सहायक भी फ्री यात्रा कर सकेगा।
Important Documents
- UDID Card
- Haryana Residence Proof
- Aadhaar Card (यदि आवश्यक हो)
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